उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
8 अगस्त 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार हर्ष फायरिंग या शादी-समारोह और धार्मिक आयोजनों में प्रदर्शन के लिए नहीं होते। लाइसेंस धारक को प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर खरीदे गए प्रत्येक कारतूस का पूरा हिसाब देना होगा। उसे यह भी बताना होगा कि कारतूस का इस्तेमाल कब, कहां और किस उद्देश्य से किया गया। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए गाजीपुर निवासी अखिलेश कुमार की याचिका खारिज कर दी। मामला वर्ष 2019 में हुई जांच से जुड़ा था। जांच में सामने आया कि याची ने कुल 857 कारतूस खरीदे थे, लेकिन वह केवल 57 कारतूस और 33 खाली खोखे ही प्रस्तुत कर सका। बाकी 757 कारतूसों के संबंध में याची ने दावा किया कि उनका इस्तेमाल प्रशिक्षण, शादी समारोह, छठ पूजा और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने कारतूसों के इस्तेमाल का यह विवरण संतोषजनक नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल शादी या धार्मिक आयोजनों में करना लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस कोई मौलिक या स्वाभाविक अधिकार नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए दी जाने वाली एक विशेष सुविधा है। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस धारक के लिए लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। यदि हथियार या कारतूस के इस्तेमाल में निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी लाइसेंस निरस्त कर सकता है। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने लाइसेंस निरस्त किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए अखिलेश कुमार की याचिका खारिज कर दी।
उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट


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