सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश, एसपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा !
उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
10 जुलाई 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया जनपद के थाना भलुनी में बिजली और सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। एक व्यक्ति की कथित हिरासत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने थाना भलुनी के थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडेय को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। नागेंद्र कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष थानाध्यक्ष ने बताया कि 3 अप्रैल 2026 को थाने में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं हो सकी। अदालत द्वारा पूछताछ किए जाने पर थानाध्यक्ष ने स्वीकार किया कि थाने में जेनरेटर उपलब्ध है, लेकिन वह भी खराब है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि थाना जैसी संवेदनशील जगह का बिना बिजली के अंधेरे में रहना और सरकारी जेनरेटर का खराब होना बेहद गंभीर और आश्चर्यजनक स्थिति है। खंडपीठ ने संबंधित विद्युत उपकेंद्र के अधिशासी अभियंता को 3 अप्रैल 2026 की बिजली आपूर्ति का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने के लिए कहा है कि जेनरेटर खराब क्यों है और उसकी मरम्मत के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव को सुरक्षित रूप से जब्त कर संरक्षित रखने का भी आदेश दिया है, ताकि उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। इसके अलावा थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडेय को प्रत्येक सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।
उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट


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