2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पर हत्या के दोषी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा और दोषसिद्धि पर लगाई रोक !

नंदलाल राय को मिली राहत, अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक; चुनाव लड़ने के अवसर का दिया गया हवाला !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

20 अक्टूबर 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए नंदलाल राय को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए अपील लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया। मामले में राहत मांगते हुए नंदलाल राय की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि वह वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।

चुनाव लड़ने के अवसर का दिया गया हवाला:-

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि नंदलाल राय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और हत्या के मामले में उन्हें संदेह एवं अटकलों के आधार पर फंसाया गया है। उन्होंने दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील के निस्तारण तक राहत देने की मांग की। बताया गया कि अदालत ने अपने आदेश में पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनप्रतिनिधियों की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया। पीठ के समक्ष यह तर्क रखा गया कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगने की स्थिति में नंदलाल राय के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर प्रभावित हो सकता है।

वाराणसी की अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा:-

नंदलाल राय को वाराणसी की एक अदालत ने अप्रैल 2025 में हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसी अपील के लंबित रहने के दौरान उन्होंने राहत के लिए अदालत का रुख किया।

अपील लंबित रहने तक मिली राहत:-

हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपील के लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश से नंदलाल राय को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं के लिहाज से राहत मिली है।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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