बड़हलगंज में बिना लाइसेंस अस्पतालों के संचालन के आरोप, जांच की उठी मांग !

उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

17 जुलाई 2026 : बड़हलगंज क्षेत्र में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में कई अस्पताल कथित तौर पर बिना वैध पंजीकरण और आवश्यक लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, जहां मरीजों का इलाज नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ अस्पतालों में प्रशिक्षित चिकित्सकों के बजाय अप्रशिक्षित स्टाफ मरीजों का उपचार कर रहा है। आरोप है कि इंजेक्शन लगाने, ड्रिप चढ़ाने, दवाएं देने और गंभीर मरीजों के इलाज जैसे कार्य भी ऐसे लोगों से कराए जा रहे हैं, जिनके पास आवश्यक चिकित्सीय योग्यता नहीं है। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है।

आयुष चिकित्सकों पर एलोपैथिक इलाज का आरोप:-

क्षेत्र में यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ आयुष पद्धति से पंजीकृत चिकित्सक कथित रूप से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के तहत मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस संबंध में भी स्वास्थ्य विभाग से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।

ग्रामीणों की मजबूरी का उठाया जा रहा कथित लाभ:-

ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता और जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर ऐसे संस्थान मरीजों को कम खर्च और त्वरित इलाज का भरोसा देकर भर्ती कर लेते हैं। बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें बड़े अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिससे कई बार मरीजों की स्थिति और बिगड़ जाती है।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर सवाल:-

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन कथित रूप से अवैध अस्पताल कुछ समय बाद दोबारा संचालित होने लगते हैं। इससे विभाग की निगरानी व्यवस्था और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विशेष जांच की मांग:-

स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बड़हलगंज क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों की विशेष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन संस्थानों के पास वैध लाइसेंस नहीं है या जो नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएं, उनके खिलाफ नियमानुसार सीलिंग, लाइसेंस निरस्तीकरण और विधिक कार्रवाई की जाए।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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