उत्तर प्रदेश : महाराजगंज
03 फरवरी 2026 : भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है (बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम) । सरकारी / पंचायती कामों में तो नियम और सख्त होते हैं । यदि फोटो / वीडियो वायरल हो रहा है, तो यह प्रशासन के लिए स्वतः संज्ञान लेने का मामला बनता है । काम अगर प्रधान जी के द्वारा कराया जा रहा है और उसमें नाबालिक बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, तो यह सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है । महाराजगंज फरेंदा विकास खंड के ग्राम झुनुवा में मनरेगा कार्य में नाबालिको से मजदूरी, वेबसाइट पर भी अपलोड की गई बच्चों की फोटो । महाराजगंज जनपद के फरेंदा विकास खंड अंतर्गत ग्राम झुनुवा में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है । आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा कार्य नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा है, और हैरानी की बात यह है कि इन नाबालिक बच्चों की तस्वीरें मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई हैं ।स्टेट न्यूज़ हैड उत्तर प्रदेश कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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