उत्तर प्रदेश : बलिया
28 अगस्त 2025 : थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा गौ-हत्या से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, तथा अभियुक्त के कब्जे से 02 राशि गोवंश व 01 अदद पिकअप वाहन बरामद ।
SP बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ASP (उत्तरी) श्री अनिल कुमार झाँ के निकट पर्यवेक्षण व CO रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता व थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे थाना नगरा बलिया के कुशल नेतृत्व में थाना नगरा पुलिस को मिली सफलता ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक – 27.08.2025 को रात्रि में उ0नि0 छुन्ना सिंह मय हमराह टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, रात्रि गश्त, तलाश वांछित वारण्टी करते हुए, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति 01 टाटा मैजिक UP 65 BT 5879 गाड़ी में 02 राशि गोवंश क्रूरता पूर्वक लादकर चन्द्रवार की तरफ से सोनापाली मार्ग होते हुए बिहार राज्य जाने वाला है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है । प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम सोनापाली चन्द्रवार मार्ग पुलिया के पास आने जाने वाली गाड़ियो की चैकिंग करने लगे कुछ देर बाद एक वाहन आते हुये दिखाई दिया जिसे टार्च की रोशनी से रोकने का संकेत किया गया तो उक्त वाहन चालक शक होने पर पुलिस वालों को देखकर वाहन पीछे मोड़कर भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन को रोक लिया गया तथा उसमें बैठे चालक का नाम पूछा गया तो अपना नाम रामाज्ञा यादव पुत्र नन्हक यादव निवासी भंडारी थाना नगरा जनपद बलिया उम्र करीब 40 वर्ष बताया जिसे नीचे उतार कर उक्त वाहन के पीछे ढाले को खोलकर देखा गया तो 02 राशि गोवंश बछड़ा जिनके गले को नीचे निर्दयता / क्रूरता पूर्वक सफेद रस्सी के द्वारा बांधा गया है । उपरोक्त अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 एक्ट, 11(1) घ पशु क्रुरता अधि0 का दण्डनीय अपराध है । अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी / बरामदगी से अवगत कराकर समय 20.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । बरामद शुदा मैजिक उपरोक्त के संबंध मे अभियुक्त चालक उपरोक्त से कागज मांगा गया तो कागजात नही दिखा सका उक्त वाहन को मौके पर ही मोबाईल ई- चालान एप के माध्यम से अन्तर्गत धारा 207 MV ACT मे सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया ।
पंजीकृत अभियोग –
1. मु0अ0सं0-218/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 (1)(घ) पशु क्रुरता अधिनियम थाना नगरा जनपद बलिया ।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
1. रामाज्ञा यादव पुत्र नन्हक यादव निवासी भंडारी थाना नगरा जनपद बलिया उम्र करीब 40 वर्ष
अभियुक्त के कब्जे से बरामद –
1. 02 राशि गोवंश
2. 01 अदद पिकअप वाहन
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
1. उ0नि0 श्री छुन्ना सिंह थाना नगरा जनपद बलिया ।
2. हे0कां0 नवीन निश्चल पाण्डेय थाना नगरा जनपद बलिया ।
3. कां0 विनय कुमार थाना नगरा जनपद बलिया ।
तहसील ब्यूरो चीफ रसड़ा तारकेश्वर गुप्ता की रिपोर्ट

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