उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
19 अक्टूबर 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की चर्चा हो रही है। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित किए जाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में ग्राम प्रधानों, लेखपालों और राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यदि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण की जानकारी होने के बावजूद समय पर सूचना देने या नियमानुसार कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, आपराधिक दायित्व तय करने के लिए संबंधित कानून के प्रावधानों और मामले के तथ्यों की जांच आवश्यक होगी। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी अहम है। ऐसे मामलों में समय पर शिकायत दर्ज करना, अभिलेखों की जांच करना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी है।
प्रधान और लेखपाल को 60 दिन में देनी होगी अतिक्रमण की सूचना:-
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ग्राम प्रधान और लेखपाल को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी संबंधित तहसीलदार को निर्धारित प्रक्रिया के तहत 60 दिनों के भीतर देनी होगी। वहीं, तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद नियमानुसार 90 दिनों के भीतर अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही पूरी करनी होगी। सार्वजनिक उपयोग की भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने पर भी जोर दिया गया है।
लापरवाही पर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान:-
अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। फैसले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख है। हालांकि, किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी संबंधित तथ्यों और कानून के आधार पर तय होगी।
उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट


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