भाई पर दबाव बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को हिरासत में रखना गैरकानूनी: हाईकोर्ट !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

7 अक्टूबर 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस हिरासत से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने अरविंद कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ₹40,000 मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजे की राशि जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के वेतन से वसूल की जाए। मामला प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता के भाई सुरेश कुमार आरोपी थे। याचिकाकर्ता अरविंद कुमार यादव का आरोप था कि मामले से उनका कोई संबंध नहीं होने के बावजूद पुलिस उन्हें 23 जून 2026 को जौनपुर स्थित उनके घर से उठाकर जॉर्ज टाउन थाने ले गई और करीब 26 जून की शाम तक हिरासत में रखा। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और CCTV फुटेज से याचिकाकर्ता की थाने में मौजूदगी की पुष्टि हुई। जांच अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि अरविंद कुमार यादव को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। अदालत ने प्रथमदृष्टया माना कि याचिकाकर्ता को उसके भाई पर दबाव बनाने और उसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हिरासत में रखा गया प्रतीत होता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आरोपी के परिवार के निर्दोष सदस्य को इस प्रकार हिरासत में रखना कानूनन उचित नहीं है, भले ही हिरासत की अवधि कम ही क्यों न रही हो। कोर्ट ने मामले में तत्कालीन/संबंधित थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह और जांच अधिकारी अश्वनी साविता के आचरण पर नाराजगी जताते हुए उनके सर्विस रिकॉर्ड में न्यायालय की टिप्पणी दर्ज करने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को पुलिस कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकारों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से यह संदेश दिया कि किसी आरोपी के परिजन को केवल दबाव बनाने के साधन के रूप में हिरासत में लेना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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