थानों में खड़े जब्त वाहनों को समय रहते मालिकों को सौंपें अदालतें: सुप्रीम कोर्ट !

फोटो-वीडियो के जरिए सुरक्षित रखें सबूत, वाहनों को लंबे समय तक खड़ा रखने से कोई लाभ नहीं !

नई दिल्ली

14 सितंबर 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में लंबे समय से खड़े जब्त वाहनों को जर्जर होने से बचाने के लिए अदालतों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब्त वाहनों को अनावश्यक रूप से थानों में खड़ा रखने के बजाय उनके मालिकों की ओर से अंतरिम कस्टडी की अर्जी आने पर अदालतों को शर्तों के साथ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने शराब के अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए गए एक ट्रक को अंतरिम कस्टडी में सौंपने के आदेश के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि थानों के बाहर वाहन लंबे समय तक खड़े रहने से न केवल जगह घिरती है, बल्कि समय के साथ उनके कल-पुर्जे खराब या गायब होने की आशंका भी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब्त वाहन को लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में खड़ा रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ट्रायल के दौरान अदालत आवश्यकता पड़ने पर जब्त वाहन के संबंध में पूछताछ कर सकती है। ऐसे में वाहन के फोटो और वीडियो बनाकर साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वाहन की सुपुर्दगी करते समय आवश्यक शर्तें लगाई जा सकती हैं, ताकि मुकदमे के दौरान साक्ष्य और अदालत के अधिकार सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उद्देश्य थानों में वर्षों तक खड़े रहने वाले जब्त वाहनों के रखरखाव और उनके उचित निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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