GD एंट्री न करने वाले SHO पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- ऐसा अधिकारी पुलिस सेवा के योग्य नहीं !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

12 सितंबर 2026 : देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र से जुड़े कथित अवैध हिरासत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले में चार लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने थाने की CCTV फुटेज तलब की। पुलिस की ओर से बताया गया कि थाने का CCTV सिस्टम खराब था। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि CCTV खराब था तो इसकी जानकारी जनरल डायरी (GD) में दर्ज क्यों नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों के जवाबों से नाराज कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि थाने की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यवस्थाओं का GD में विधिवत उल्लेख होना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित SHO के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी जवाब मांगा और टिप्पणी की कि जो SHO GD एंट्री तक नहीं कर सकता, वह SHO के पद पर रहने योग्य नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसा व्यक्ति आरक्षी/सिपाही बनने के योग्य भी नहीं है। सुनवाई के दौरान SP ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि माफी अदालत से नहीं, बल्कि उन लोगों से मांगी जानी चाहिए, जिन्हें कथित रूप से परेशानी हुई। मामले में हाईकोर्ट ने चारों याचिकाकर्ताओं को कुल ₹65,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार यह राशि संबंधित SHO के वेतन से वसूल की जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने संबंधित SHO को बर्खास्त करने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली और थानों में रिकॉर्ड संधारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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