विवादित संपत्तियों की कुर्की का आदेश, एसडीएम फरेंदा ने जारी किया आदेश पत्र !

शांति भंग की आशंका के चलते कार्रवाई, थाना प्रभारी को संपत्तियां कुर्क कर सुपुर्दगी में लेने के निर्देश !

उत्तर प्रदेश : महराजगंज

4 अगस्त 2026 : तहसील फरेंदा क्षेत्र में रविन्द्र कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम सरकार के मामले में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) फरेंदा ने विवादित संपत्तियों को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 164 के तहत आदेश पारित किया है। मामले में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद और शांति भंग की आशंका को देखते हुए विवादित संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश पत्र के अनुसार, थाना फरेंदा की आख्या में प्रथम पक्ष रविन्द्र वर्मा और द्वितीय पक्ष जोखन वर्मा आदि के बीच विवादित संपत्तियों पर कब्जे को लेकर विवाद का उल्लेख किया गया था। पुलिस रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने और संज्ञेय अपराध की आशंका जताई गई थी। एसडीएम की ओर से दोनों पक्षों को विवादित संपत्तियों के संबंध में अपना पक्ष और लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में किसी भी पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य अथवा लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट में भी दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद और लोक शांति भंग होने की आशंका व्यक्त करते हुए संपत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति की गई। आदेश में कहा गया है कि विवादित संपत्तियों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से लगातार शिकायतें और प्रार्थना पत्र दिए जाते रहे हैं तथा एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए एसडीएम फरेंदा ने BNSS की धारा 164 एवं 165(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। आदेश के तहत यदि कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में कोई आवासीय परिसर है तो वहां रह रहे लोगों को तत्काल बेदखल नहीं किया जाएगा, जबकि शेष परिसर को कुर्क किया जाएगा। थाना प्रभारी फरेंदा को आदेश की प्रति भेजकर संबंधित संपत्तियों को कुर्क कर अपनी सुपुर्दगी में लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोनों पक्षों को आदेश का तामिला कराते हुए हिदायत दी गई है कि सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त होने तक विवादित संपत्तियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए।

दो संपत्तियों की कुर्की के निर्देश:-

आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार दो संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। पहली संपत्ति को नजरी नक्शा संलग्नक-01 में मकान व दुकान के रूप में दर्शाया गया है। इसकी सीमाएं उत्तर में गली, बादू बाबू बाउंड्री एवं गब्बू बाबा, दक्षिण में काली मंदिर गली वार्ड नंबर-06, पश्चिम में सुरेंद्र वर्मा पुत्र स्वर्गीय सरजीत की दुकान तथा पूर्व में सोन जायसवाल का मकान बताया गया है। दूसरी संपत्ति नजरी नक्शा संलग्नक-02 में मकान व दुकान के रूप में दर्ज है। इसकी सीमाएं उत्तर में अंबेडकर मूर्ति महाराजगंज रोड, दक्षिण में गोरखपुर-सोनौली रोड, पश्चिम में गली बादू मकान सुदामा वर्मा तथा पूर्व में संजीव प्रसाद चौधरी आदि की दुकान बताई गई है।

नजरी नक्शों में अन्य संपत्तियों का भी सीमांकन:-

प्रशासनिक दस्तावेजों में संलग्न नजरी नक्शा-03 से 06 में विभिन्न मकानों, दुकानों और खाली जमीन का सीमांकन भी दर्ज किया गया है। नजरी नक्शा-03 में उत्तर दिशा में नन्दलाल वर्मा आदि का घर व दुकान, दक्षिण में गली व बादल मकान, पश्चिम में श्याम ज्वैलर्स तथा पूर्व में मनोज कसेरा पुत्र स्वर्गीय मुरली का घर दर्शाया गया है। नजरी नक्शा-04 में उत्तर में मकान, दक्षिण में बृजनन्द श्रीवास्तव आदि, पश्चिम में दुर्गानाथ अग्रहरी पुत्र स्वर्गीय मुरली का घर एवं अग्रहरी दुकान तथा पूर्व में सिद्धान्त ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान का उल्लेख है। वहीं, नजरी नक्शा-05 में खाली जमीन की सीमाओं में उत्तर में राजकुमार पुत्र इन्द्रासन आदि का घर, दक्षिण में खेत लाला जी, पश्चिम में महाराजगंज रोड डिवाइडर और पूर्व में गिरधारी बाला का खाली मकान दर्ज है। नजरी नक्शा-06 में खाली जमीन के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर गोरखपुर-सोनौली रोड, पश्चिम में दुकान/कटरा रामसूरत वर्मा तथा पूर्व में चन्दलाल जायसवाल का घर दर्शाया गया है। दस्तावेज पर संबंधित राजस्व अधिकारियों की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सत्य प्रतिलिपि अंकित है। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य विवादित संपत्तियों को लेकर उत्पन्न तनाव को नियंत्रित करना और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखना बताया गया है।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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