उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
30 जुलाई 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 में अपने भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 82 वर्षीय बाबू लाल की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दोषी को उम्रकैद की शेष सजा भुगतने के लिए तत्काल संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध से घटाकर धारा 304 पार्ट-II के तहत गैर-इरादतन हत्या नहीं माना जा सकता। पीठ ने माना कि आरोपी ने खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार ‘सबरी’ से अपने भाई के सिर पर बार-बार वार किया था। हमले की प्रकृति से स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि मृत्यु कारित करना था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केवल दोषी की उम्र 82 वर्ष होने और अपील लंबित रहने के दौरान करीब 40 वर्षों तक जमानत पर रहने के आधार पर उसे राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सजा में विशेष राहत देने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाईकोर्ट के पास नहीं। खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और अपील खारिज कर दी। साथ ही बाबू लाल के बेल बॉन्ड रद्द करते हुए उसे तत्काल ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट


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