अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग के आरोप में मोबाइल जब्त न करने पर हाईकोर्ट सख्त, जौनपुर एसपी को जांच के निर्देश !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

27 जुलाई 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान विवेचना में गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को संबंधित जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब मामले में पीड़िता के अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने तथा उनके माध्यम से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था, तो आरोपी और सह-आरोपी के मोबाइल फोन जब्त नहीं करना गंभीर लापरवाही है। हाईकोर्ट ने अपने वर्ष 2026 के पूर्व निर्णय का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित मोबाइल फोन तत्काल जब्त किए जाने चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फोरेंसिक साइंस लैब भेजकर जांच कराई जानी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को जमानत भी प्रदान कर दी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और पीड़िता के बयानों में अश्लील वीडियो और तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर बरामद नहीं हुई। हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार करते हुए मेडिकल रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी की कथित भूमिका तथा मामले में सह-आरोपी को पहले ही मिल चुकी जमानत समेत अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा। अदालत ने इन परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि अश्लील वीडियो अथवा तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों वाले मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करना और मोबाइल फोन की समयबद्ध फोरेंसिक जांच कराना विवेचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मामले में जांच अधिकारी की कथित लापरवाही को लेकर अब विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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