पुलिस मुठभेड़ों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा— सजा देना पुलिस नहीं, न्यायपालिका का काम !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

9 जुलाई 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की कि किसी भी आरोपी को सजा देना न्यायपालिका का अधिकार है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया है कि पुलिसकर्मियों को कोई चोट नहीं लगती, जबकि आरोपी गोली लगने से घायल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मुठभेड़ की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। न्यायालय ने छोटे-छोटे मामलों में भी मुठभेड़ दिखाकर आरोपियों के पैरों में गोली मारने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि भविष्य में पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी पुलिस मुठभेड़ में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या गंभीर चोट लगती है, तो तत्काल एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। न्यायालय की इस टिप्पणी को पुलिस मुठभेड़ों में जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है|

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

 

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