नगर पंचायत की घोर लापरवाही: किराया जमा होने के बावजूद RC जारी — दुकानदारों में आक्रोश !

उत्तर प्रदेश : महाराजगंज

10 मार्च 2026 : आनंदनगर स्थित गौतम बुद्ध व्यावसायिक भवन के 42 दुकानदारों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि पूरा किराया जमा करने के बावजूद उनके खिलाफ तहसील के माध्यम से रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया गया है, जो अत्यंत अन्यायपूर्ण और उत्पीड़नात्मक है| दुकानदारों के अनुसार वे वर्ष 1988 से इन दुकानों में व्यवसाय कर रहे हैं। इन 42 दुकानों में लगभग 10 कपड़े की दुकानें, 2 मेडिकल स्टोर, 5 कॉपी-किताब की दुकानें, 1 चूड़ी-बिंदी, 1 मशीनरी, 1 किराना और 5 मोबाइल दुकानें शामिल हैं| दुकानदारों का आरोप है कि वर्ष 2020 में टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा दुकानों की मरम्मत के नाम पर 14 लाख रुपये तथा 6000 रुपये मासिक किराया की मांग की गई, जो छोटे व्यापारियों के लिए देना संभव नहीं था। कई बार बातचीत के बाद भी समाधान न निकलने पर दुकानदारों ने न्याय के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां मामला अभी भी विचाराधीन है।
दुकानदारों का कहना है कि इसी दौरान वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने सुलह-समझौते के लिए उन्हें कार्यालय बुलाया और 2020 से 2024 तक का किराया जमा कराया। सुलह की भावना से प्रत्येक दुकानदार ने लगभग 10 लाख रुपये तक जमा किए और बैठक में 1300 रुपये मासिक किराया तय किया गया, जिसमें नगर के जनप्रतिनिधि, अधिशासी अधिकारी और दुकानदार मौजूद थे। लेकिन कुछ दिन पहले नगर पंचायत द्वारा अचानक नोटिस भेजकर 14 लाख रुपये दुकान की कीमत और 2020 से 6000 रुपये किराया जोड़कर लगभग 24 लाख रुपये की मांग कर दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि 15 दिनों में राशि जमा न करने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा, जबकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। दुकानदारों का आरोप है कि यह सुलह के नाम पर विश्वासघात और मानसिक उत्पीड़न है। इस घटना से कई परिवारों पर गंभीर असर पड़ा है—नोटिस मिलने के बाद एक दुकानदार की माता को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। एक कपड़ा व्यापारी को फालिज (पैरालिसिस) हो गया। एक अन्य व्यापारी की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। एक दुकानदार आईसीयू में भर्ती है जिन्हें हार्ट अटैक आया है। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जमा किए गए किराए का तुरंत सही मिलान किया जाए। बिना जांच के जारी की गई सभी गलत RC तुरंत रद्द की जाएं। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो। न्यायालय में मामला लंबित होने तक दुकानों को सील करने की कार्रवाई रोकी जाए। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से इसी व्यापार से अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं और अब न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

 

 

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