दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: मोबाइल हाथ में लेकर कोई भी पत्रकार नहीं बन सकता !

नई दिल्ली

18 जुलाई 2026 : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पत्रकार बताकर रिपोर्टिंग करने वालों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए उचित कानूनी व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आज के समय में केवल मोबाइल फोन हाथ में लेकर कोई भी व्यक्ति स्वयं को पत्रकार घोषित कर देता है, जबकि उसके पास न तो पत्रकारिता का प्रशिक्षण होता है, न पेशेवर नैतिकता का पालन करने की जिम्मेदारी और न ही किसी प्रकार की जवाबदेही। अदालत ने कहा कि कई स्वयंभू रिपोर्टर खबरों के नाम पर लोगों से आक्रामक तरीके से सवाल पूछते हैं और तथ्यों को अधूरा या भ्रामक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनिंदा रिपोर्टिंग, सनसनीखेज प्रस्तुति और बिना सत्यापन के आरोपों का प्रसारण सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की समस्या को जन्म दे सकता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता, डराने-धमकाने या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत की इस टिप्पणी को डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अनियंत्रित रिपोर्टिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही, कोर्ट ने सरकार से इस विषय पर आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम उठाने की अपेक्षा जताई।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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