उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
10 जून 2026 : व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना कानूनी आधार किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा और इसकी वसूली दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से की जाएगी। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि एक व्यक्ति को आठ दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। इस पर न्यायालय ने पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही अवैध हिरासत के मामलों में प्रतिदिन 25 हजार रुपये तक मुआवजा निर्धारित करने की बात कही। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि शांति भंग की आशंका या अन्य कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को जेल भेजना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। न्यायालय ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस संबंध में नए दिशा-निर्देश लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को आगामी 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले को नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अवैध हिरासत के मामलों पर अंकुश लगेगा।
उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट



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