अलीगढ़ पुलिस उपाधीक्षक LIU को नहीं है कोई परवाह अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की ! ऐसा ही एक प्रकरण आजकल भारत वर्ष के सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं में चर्चा और रोष का विषय बना हुआ है !
अलीगढ़ पुलिस उपाधीक्षक LIU को नहीं है कोई परवाह अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की ! ऐसा ही एक प्रकरण आजकल भारत वर्ष के सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं में चर्चा और रोष का विषय बना हुआ है !

अलीगढ़ पुलिस उपाधीक्षक LIU को नहीं है कोई परवाह अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की !

ऐसा ही एक प्रकरण आजकल भारत वर्ष के सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं में चर्चा और रोष का विषय बना हुआ है !

उत्तर प्रदेश : SVT वाराणसी

11 अक्टूबर 2025 : सूचनाधिकार कार्यकर्ता विजय कुमार बारी ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अलीगढ़ जनपद में नियुक्त राम रतन सिंह, LIU अधिकारी अपने अंहकार के वशीभूत होकर RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बना रहे है, न ही अपने स्तर से डाटाबेस रजिस्टर का क्रमांक RTI एक्टिविस्ट को प्रदान कर रहे है, जबकि मेरे गृह जनपद वाराणसी में स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बना हुआ है जिसमें मेरा नाम बतौर RTI एक्टिविस्ट दर्ज है, मेरा RTI एक्टिविस्ट LIU सत्यापन / वेरिफिकेशन No. : 29 है ।
प्रत्येक जिले में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) के आदेश पर बनाए गये है जिसमें सूचना के अधिकार प्रयोग करने सूचनाधिकार कार्यकर्ता का नाम, पता इत्यादि दर्ज किया जाता है ।
सूचनाधिकार कार्यकर्ता विजय कुमार बारी ने बताया कि उन्होंने भी ई-मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेज कर अलीगढ़ जनपद में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाये जाने पर अपना विरोध प्रकट किया है, साथ ही इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ जिनके द्वारा अपनी चल – अचल सम्पत्ति की घोषणा भी नहीं की गई है, जैसा कि इस सम्बन्ध में लगातार प्रसारित हो रहे समाचार से ज्ञात हुआ है के विरुद्ध कार्यवाही चाहता हूँ ।
विजय कुमार बारी ने कहा कि अगर नियम कानून की बात करे तो राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ के विरुद्ध सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और उनके कार्यकाल बनाई गई सभी चल – अचल की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि भारत संघ और अन्य बनाम श्री के.के. धवन – 2002-टीआईओएल-441-एससी-एमआईएससी-एलबी में पारित आदेश में माननीय न्यायालय के आदेश का हवाला देकर कहा कि ईमानदारी से या अच्छे विश्वास में कार्य करने में अगर सरकारी कर्मचारी विफल रहा था या निर्धारित शर्तों का पालन करने से चूक गया था जो वैधानिक शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं”” न्यायिक या अर्ध – न्यायिक कार्य करते समय, यदि सरकारी कर्मचारी ने लापरवाही से काम किया या ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्धारित आवश्यक शर्तों को छोड़ दिया, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।
“राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण सरंक्षण संगठन” जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है के शिष्ट मण्डल प्रतिनिधियों के सामने ही राम रतन सिंह, LIU ऑफिसर, अलीगढ़ की विवादित टिपण्णी “”जब तक में इस ऑफिस में हूँ इस ऑफिस में आर टी आई एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया जाएगा”” पर विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है ।
सूत्र बताते है कि अनेक प्रान्तों जिलों से सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता अलीगढ़ चलो का आव्हान कर रहे है, राम रतन सिंह, LIU ऑफिसर, अलीगढ़ की चल -अचल सम्पत्ति की जाँच के लिए शासन को पत्र भेज रहे है ।
सूचनाधिकार कार्यकताओं बनाम राम रतन सिंह, LIU ऑफिसर, अलीगढ़ का यह विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है जिला प्रशासन अलीगढ़ इस प्रकरण में अभी कोई भी टीका टिपण्णी रायशुमारी करने से बच रहा है ।

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