उत्तराखण्ड : SVT देहरादून
12 जून 2025 : उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है । यह कानून 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुका है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है । विशेष बात यह है कि 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को अब 26 जुलाई 2025 तक बिना किसी शुल्क के पंजीकृत कराया जा सकता है । सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है । जहां सामान्यतः विवाह पंजीकरण पर ₹250 का शुल्क निर्धारित था, वहीं आगामी 26 जुलाई तक पूर्व की सभी योग्य शादियों के लिए यह प्रक्रिया निशुल्क कर दी गई है । यह छूट नागरिकों को समान नागरिक संहिता के तहत अधिकाधिक पंजीकरण की ओर प्रेरित करने हेतु दी गई है ।
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