हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट !

कागजों में गिरफ्तारी दिखाने में देरी कर पुलिस नहीं बढ़ा सकती हिरासत की अवधि, अनुच्छेद 22(2) की व्याख्या स्पष्ट !

उत्तर प्रदेश : लखनऊ

6 नवंबर 2026 : नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने के क्षण से ही 24 घंटे की समयसीमा शुरू हो जाएगी। पुलिस औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी करके इस संवैधानिक समयसीमा को आगे नहीं बढ़ा सकती। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर करके किसी व्यक्ति को लंबे समय तक पुलिस के नियंत्रण में रखना संविधान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। इस अवधि की गणना उस समय से होगी, जब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में छीन ली जाती है। हालांकि, पुलिस हिरासत स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय 24 घंटे की गणना में शामिल नहीं होगा। यह मामला त्रिपुरा के एक एनडीपीएस (NDPS) प्रकरण से जुड़ा था, जिसमें चार आरोपियों की हिरासत को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले को पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि पुलिस गिरफ्तारी की औपचारिक कार्रवाई में देरी करके किसी व्यक्ति को निर्धारित संवैधानिक समयसीमा से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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