हरदोई डीएम को हाईकोर्ट ने किया तलब, पूर्व प्रधान के खिलाफ 2026 में जांच समिति गठित करने पर उठाए सवाल !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

18 अगस्त 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अदालत ने यह सवाल उठाया है कि जब संबंधित ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो चुका था, तो वर्ष 2026 में उसे पद से हटाने के लिए जांच समिति गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजिव शुक्ला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने पाया कि जिलाधिकारी ने 16 मई 2026 को अंतिम जांच के लिए समिति गठित की, जबकि संबंधित आदेश में स्वयं पूर्व प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने की बात दर्ज थी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि अधिकारियों ने उपलब्ध अभिलेखों और मामले के तथ्यों पर उचित विचार किए बिना कार्रवाई की। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब संबंधित व्यक्ति वर्षों पहले प्रधान पद से हट चुका था, तो उसके खिलाफ पद से हटाने की कार्रवाई किस आधार पर की जा रही थी।

गबन या सरकारी धन की वसूली के लिए अलग प्रावधान:-

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पूर्व प्रधान पर सरकारी धन के गबन, दुरुपयोग या धनराशि की वसूली का आरोप है, तो उसके लिए अलग कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 27 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, धारा 95(1)(जी) और वर्ष 1997 की नियमावली के तहत पद से हटाने की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किए जाने पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा किया, जिसका प्रधान के रूप में कार्यकाल वर्ष 2020 में ही समाप्त हो चुका था।

3 सितंबर को होगी अगली सुनवाई:-

हाईकोर्ट ने हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा को 3 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जांच समिति गठित किए जाने के आधार और उद्देश्य को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अधिकारियों की ऐसी कार्रवाई से न्यायालय का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हुआ है। मामले की अगली सुनवाई पर अदालत जुर्माना लगाए जाने के पहलू पर भी विचार कर सकती है।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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