उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
2 मई 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदारों को परेशान करना न केवल अनुचित बल्कि असंवैधानिक भी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अपराधियों की तलाश में उनके परिजनों को बार-बार थाने बुलाकर मानसिक दबाव बनाना अंग्रेजों के जमाने की कार्यशैली है, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कानपुर पुलिस को निर्देश दिया कि वह याची रिटायर्ड कैप्टन मंगल सिंह के घर दबिश न दे और न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान करे। याची रिटायर्ड कैप्टन मंगल सिंह ने कोर्ट में बताया कि उनका बेटा पंजाब में हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाए जाने के बाद से फरार चल रहा है। आरोप है कि पंजाब पुलिस की सूचना पर कानपुर पुलिस फरार बेटे की तलाश में उनके घर लगातार छापेमारी कर रही थी तथा उन्हें और उनकी पत्नी को बार-बार थाने बुलाकर प्रताड़ित कर रही थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी आरोपी के परिवार को उत्पीड़न का शिकार बनाना स्वीकार्य नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी को पुलिस कार्यप्रणाली और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।है। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता के इलाज कर रहा था। जानकारी के मुताबिक, ग्राम कटहरा खास टोला उसरहवा निवासी 16 वर्षीय किशोरी के पैर में फोड़ा-फुंसी होने पर परिजन उसे गांव के ही एक कथित डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए थे। आरोप है कि इलाज के दौरान आरोपी ने किशोरी को इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। परिजन आनन-फानन में किशोरी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेन्द्र (40 वर्ष) पुत्र रामबेलास, निवासी ग्राम कटहरा टोला उसरहवा, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की शैक्षणिक योग्यता मात्र छठवीं पास है और वह फर्जी तरीके से डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने मु0अ0सं0 216/2026, धारा 105 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी बीमारी या उपचार के लिए केवल पंजीकृत और योग्य डॉक्टरों से ही इलाज कराएं, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।
स्टेट न्यूज़ हैड उत्तर प्रदेश कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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