हत्या का प्रयास के मामले में 07 वर्ष क कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया !
हत्या का प्रयास के मामले में 07 वर्ष क कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया !

हत्या का प्रयास के मामले में 07 वर्ष क कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया !

उत्तर प्रदेश : बलिया10 सितम्बर 2025 : DGP उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत SP बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या का प्रयास के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 07 वर्ष क कठोर कारावास व 8,000/ (आठ हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।दिनांक 10.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2008 धारा-148, 307/149,323/149,325/149 भा०दं०सं० में 01 नफर अभियुक्त 1. चाँद सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पटना, थाना रसड़ा, जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-4 जनपद बलिया द्वारा-धारा-323 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष कठोर कारावास व 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।धारा-325 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।धारा-307 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

घटना का विवरण –

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.08.2008 को समय 7.00 बजे शाम को ग्राम पटना के महेन्द्र सिंह पुत्र रामअवतार सिहं, अपने दोनो लड़कों हरिन्द्र सिंह एवं चांद के साथ तथा 7-8 लोगों के साथ एक राय होकर लाठी डण्डा, गड़ासा से लैंश होकर वादी मुकदमा के दरवाजे पर आये तथा वादी व अन्य लोगों को लाठी डण्डा आदि से मारकर चोटें पहुंचाये । अभियुक्त व अन्य लोगों के साथ आये महेन्द्र सिंह ने रामदास के उपर गोली चला दी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप को मा0 न्यायालय में प्रेसित किया गया था ।

तहसील ब्यूरो चीफ रसड़ा तारकेश्वर गुप्ता की रिपोर्ट

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